होम लोन प्रिंसिपल का पेमेंट
हाउज़िंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट चुकाने पर सेक्शन 80सी के तहत टैक्स बचाया जा सकता है। हालांकि, अगर आप 5 साल के अंदर घर बेच देते हैं, तो आपको इस बेनेफिट को वापस करना होगा। एचऐंडआर ब्लॉक इंडिया के डायरेक्टर वैभव सांकला ने बताया, 'सेक्शन 80सी के तहत प्रिंसिपल पेमेंट पर क्लेम की गई डिडक्शन की पूरी रकम प्रॉपर्टी की सेल के साल में टैक्सेबल इनकम में जोड़ दी जाएगी।'